आगरा: फाइबर केबल बिछाने के लिए बिना अनुमति के सड़क खोदना भारती एयरटेल कंपनी को महंगा पड़ गया। नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने कंपनी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसे 3 दिनों के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा। यदि कंपनी तय समय सीमा में यह जुर्माना नहीं चुकाती, तो उसे नगर निगम सीमा में किसी भी सड़क पर रोड कटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
शिकायत के बाद हुई कार्रवाई
घटना आगरा के वार्ड संख्या 53 ट्रांसयमुना कॉलोनी फेस 1 और 2 की है, जहां भारती एयरटेल की ओर से अंडरग्राउंड ऑप्टिकल केबल बिछाने के लिए सड़क खोदी गई थी। केबल डालने के बाद कंपनी ने न तो सड़क की मरम्मत की, और न ही गड्ढों को ठीक से भरा। इससे स्थानीय निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिन्होंने नगर निगम से शिकायत की थी।
जांच में खुलासा, सड़क और नालियों को हुआ भारी नुकसान
नगरायुक्त अंकित खंडेलवाल ने मामले की जांच के आदेश दिए। जेई इंद्रजीत ने मौके का निरीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट अधिशासी अभियंता को सौंपी। रिपोर्ट में बताया गया कि केबल डालने के बाद सड़क, साइड पटरी और नालियों को ठीक से बहाल नहीं किया गया, जिससे ये जगहें धंस गईं और आवागमन में बाधा उत्पन्न हुई।
कंपनी पर जुर्माने की सिफारिश
रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया कि कंपनी ने मरम्मत कार्य को गंभीरता से नहीं लिया, जिससे लोगों को असुविधा हो रही है। इस लापरवाही के चलते रिपोर्ट में कंपनी पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की सिफारिश की गई थी, जिसे नगर आयुक्त ने स्वीकार कर लिया।
आगे की चेतावनी
नगर निगम ने भारती एयरटेल को साफ चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर जुर्माने की राशि जमा नहीं की गई, तो कंपनी को भविष्य में नगर निगम सीमा के अंतर्गत किसी भी सड़क पर खुदाई की अनुमति नहीं दी जाएगी।
यह कार्रवाई नगर निगम की ओर से अवैध सड़क खुदाई और मरम्मत कार्य में लापरवाही पर सख्त रवैये को दर्शाती है, ताकि शहर के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

